बेंगलुरु, 2 अगस्त 2025 – कर्नाटक की राजनीति में उस समय सनसनी फैल गई जब बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने जेडीएस (जनता दल सेक्युलर) के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के एक गंभीर मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने न केवल उन्हें दोषी ठहराया, बल्कि 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 48 वर्षीय एक घरेलू सहायिका से जुड़ा है, जो हसन जिले के गन्नीकड़ा स्थित प्रज्वल रेवन्ना के फार्महाउस में काम करती थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ बार-बार यौन उत्पीड़न किया गया और धमकाकर चुप रहने के लिए मजबूर किया गया।
विशेष अदालत का फैसला
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि “राजनीतिक पहुंच और प्रभाव का प्रयोग कर किसी महिला की गरिमा से खिलवाड़ करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि समाज के मूल्यों पर भी सीधा आघात है।” अदालत ने साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट, और पीड़िता के बयान को ठोस मानते हुए प्रज्वल रेवन्ना को दोषी करार दिया।
राजनीतिक परिवार की गिरती साख
प्रज्वल रेवन्ना न केवल एक पूर्व सांसद हैं, बल्कि वह पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पौत्र और कर्नाटक के पूर्व मंत्री एच.डी. रेवन्ना के पुत्र भी हैं। ऐसे में इस मामले ने देवेगौड़ा परिवार और जेडीएस पार्टी की प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचाया है।
14 महीने से जेल में थे बंद
यह भी उल्लेखनीय है कि प्रज्वल रेवन्ना पिछले 14 महीनों से बेंगलुरु सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में थे। मामला दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी और तभी से इस केस की सुनवाई तेजी से अदालत में चल रही थी।
सामाजिक प्रतिक्रिया और महिला संगठनों की सराहना
फैसले के बाद महिला अधिकार संगठनों ने अदालत के निर्णय की सराहना करते हुए इसे न्याय और महिला सुरक्षा की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है। सोशल मीडिया पर भी लोगों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आईं, जिसमें आमजन ने इसे “सत्ता के दुरुपयोग का अंत” करार दिया।
न्याय का संदेश
इस निर्णय ने यह संदेश दिया है कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वह कितना भी बड़ा नेता या प्रभावशाली व्यक्ति क्यों न हो। अदालत का यह फैसला कानून और व्यवस्था में विश्वास को मज़बूत करता है और पीड़ितों को न्याय पाने की प्रेरणा देता है।
📌 रिपोर्ट : ज़मीर आलम
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