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बिजनौर: सपा विधायक मनोज परास का कोर्ट में सरेंडर, जमानत अर्जी खारिज

उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल पैदा करने वाली एक बड़ी खबर बिजनौर से सामने आई है। नगीना से समाजवादी पार्टी (सपा) विधायक मनोज परास ने जानलेवा हमले के केस में मंगलवार को स्थानीय अदालत में आत्मसमर्पण (सरेंडर) कर दिया।

कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी और उन्हें बिजनौर जेल भेज दिया गया।


क्या है पूरा मामला?

सपा विधायक मनोज परास के खिलाफ वर्ष 2020 में एक जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान विधायक लगातार अदालत में पेश नहीं हो रहे थे।

इसी कारण कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी कर दिया था।


कोर्ट की सख्ती और विधायक की मुश्किलें

आज जब विधायक ने अदालत में सरेंडर किया तो उनके वकील ने जमानत के लिए अर्जी दायर की, लेकिन अदालत ने इसे खारिज कर दिया।
नतीजतन विधायक को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बिजनौर जेल भेजा गया।


राजनीतिक असर

सपा विधायक के जेल जाने से जिले की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विरोधी दल इसे सपा की छवि पर सवाल उठाने के तौर पर देख रहे हैं, वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर चिंता साफ झलक रही है।


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