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काउंटिंग स्थल पर कोई भी मतगणना अभिकर्ता मोबाइल, इलक्ट्रॉनिक डिवाइस अथवा गेजेट के साथ नहीं कर सकेगा प्रवेश, काउंटिंग ऐजेन्ट बनाने के लिए अपराधिक इतिहास एवं ट्रोबल मेकर व्याक्तियों के नाम न भेजें प्रत्याशी, मतगणना स्थल में प्रवेश के लिए तीन स्तरीय चेकिंग की व्यवस्था-जिलाधिकारी सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों का किया आहवान


जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों का आहवान किया कि काउंटिंग ऐजेन्ट बनाने के लिए अपराधिक इतिहास एवं ट्रोबल मेकर व्याक्तियों के नाम न भेजें और अपने सभी ऐजेन्ट्स को निर्देशित करें कि काउंटिंग स्थल पर कोई भी मोबाइल, इलक्ट्रॉनिक डिवाइस अथवा गेजेट अपने साथ न लेकर जाएं। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा काउंटिंग स्थल पर ऐजेन्ट द्वारा इलेक्ट्रॉनिक यन्त्रों के साथ काउंटिंग हॉल में प्रवेश निषेध किया गया है। उन्होंने सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स को निर्देशित किया कि वे अपनीे अपनी विधान सभाओं के प्रत्याशियों के साथ बैठक का आयोजन करें और उन्हें स्पष्ट रूप से निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तृत रूप से बताएं और उनकी कोई शंका हो तो उसका भी समाधान करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी श्री मिश्रा आज दोपहर विकास भवन के सभागार में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 के अतंर्गत आगामी 10 मार्च,22 को सम्पन्न होने वाली मतगणना प्रक्रिया को पूर्ण रूप से निष्पक्ष, पारदर्शी एवं निर्वाध रूप से सम्पन्न कराने के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों, प्रतिनिधियों को निर्देश दे रहे थे। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के प्रत्याशियों एवं प्रतिनिधियों का आहवान करते हुए अपेक्षा की कि जिस प्रकार मतदान में उनका सहयोग प्राप्त हुआ और मतदान की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण रूप से पारदर्शी और निर्वाध रूप से सम्पन्न हुईं, उसी प्रकार मतगणना की प्रक्रिया में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान उपलब्ध कराएं तथा अपने अभिकर्ताओं को समयपूर्वक मतगणना स्थल पर पहुंचने के लिए निर्देशित करें। उन्होंने यह भी आहवन किया कि मतगणना में बनाए जाने वाले सभी ऐजेन्ट्स को अपने तौर से भी निर्देशित करें कि आयोग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करें और जिस ऐजेन्ट की ड्यूटी जिस टेबिल पर लगाई गई है, वह उसी टेबिल पर अपना कार्य करे अन्यथा उसको काउंटिंग हॉल से बाहर कर दिया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि टेबिल पर चक्रवार गणना के अंतर्गत ईवीएम से प्राप्त मतों की गिनती के बाद जारी होने वाली शीट का गहनता के साथ अध्यन करें और संतुष्ट होने के बाद ही उस पर अपने हस्ताक्षर करें। उन्होंने प्रत्याशियों के अनुरोध पर मतगणना अभिकर्ताओं को खाना पहुंचाने के लिए निर्देश दिए कि काउंटिंग स्थल के बाहर से खाना प्राप्त कर उनको पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन कोई भी बाहरी व्यक्ति काउंटिंग स्थल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकेगा। उन्होंने बताया कि काउंटिंग स्थल पर प्रतिविधान सभा 14 टेबिल लगाई गई हैं तथा इसके अतिरिक्त पोस्टल बेलेट आदि मतों की गणना के लिए अतिरिक्त टेबिल्स की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि काउंटिंग स्थल में प्रवेश करने के बाद यदि कोई अभिकर्ता बाहर जाएगा तो उसे वापस मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा0 धर्मवीर ंिसंह ने बताया कि काउंटिंग स्थल एवं बाहर सुरक्षा के पुख़्ता इंतिजाम किए गए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति मतगणना प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न न करने पाए। उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल के दोनों रास्तों पर तीन स्तरीय बेरियरस भी बनाए गए हैं तथा उनसे पहले प्रत्याशियों के वाहन पार्क करने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। कोई भी व्यक्ति बिना पास दिखाए मतगणना स्थल पर प्रवेश नहीं कर सकेगा और न ही कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार की मोबाइल सहित कोई भी इलक्ट्रॉनिक डिवाइस ही अपने साथ ले जा सकेगा।  इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक डा0 धर्मवीर सिंह, मुख्य विकास अधिकारी के0पी0सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विनय कुमार सिंह, वि/रा अरविंद कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डा0 प्रवीण रंजन, उप जिलाधिकारी सदर विक्रमादित्य सिहं मलिक के अलावा सभी आर ओ, ए आर ओ और राजनैतिक दलों के प्रत्याशी/प्रतिनिधि मौजूद थे।

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